पंचकूला के बारवाला के बहुचर्चित भूपेश राणा मर्डर केस मामले में पंचकूला कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

पंचकूला के बारवाला के बहुचर्चित भूपेश राणा मर्डर केस मामले में पंचकूला कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Panchkula Bhupesh Rana Murder Case

Panchkula Bhupesh Rana Murder Case

Panchkula Bhupesh Rana Murder Case: आपको बता दे कि अप्रैल 2018 में दिन दिहाड़े भूपेश राणा की गोलियों से भून कर हत्या कर दी थी, भूपेश राणा को 16 अप्रैल 2018 को बरवाला में शिव मंदिर के पास ही  12 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया  था। भूपेश  हत्या में कोर्ट ने  गैंगस्टर गौरव रोडा   को दोषी करार दिया है और 21 दिसम्बर को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में गौरव पटियाल फरार है ।

भूपेश राणा हत्या मामले में पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया था जिसमें से गौरव पटेल अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और पांच आरोपियों में से जेल में बंद गैंगस्टर भुप्पी राणा, गैंगस्टर सुखप्रीत बूढा, कुलबीर सिंह और रामकुमार को पंचकूला अदालत ने आज बरी कर दिया है जबकि  गैंगस्टर गौरव रोडा उर्फ रोडा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और 21 दिसंबर को फिर से पंचकूला की जिला अदालत में पेश किया जाएगा और सजा सुनाई जाएगी।  

 आपको बता दे कि बरवाला के भूपेश राणा के मर्डर केस में पंचकूला कोर्ट ने 5 साल बाद फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों में से एक आरोपी को दोषी करार दिया है और चार को बरी किया है ।  भुप्पी राणा ,सुखप्रीत बूढा, कुलबीर सिंह और रामकुमार उर्फ पाटा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। भूपेश हत्याकांड मामले में आरोपी गौरव राणा उर्फ रोडा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है ओर हत्या मामले में दोषी करार दिए गए गौरव रोड़ा को कड़ी सुरक्षा के बीच अंबाला जेल भेज दिया गया है। 21 दिसंबर को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा  और सजा सुनाई जाएगी।

यह पढ़ें:

मुख्यमंत्री ने किया विधानसभा की कॉफी टेबल बुक ‘हरि विधान’ का विमोचन

हरियाणा विधानसभा ने विधायकों के लिए करवाया योग सत्र

हरियाणा सरकार ने बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेला : डॉ. सुशील गुप्ता