DCW notice to SBI

SBI पर दिल्ली महिला आयोग का एक्शन, देखिए प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ Bank ने क्या किया?

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देश की बड़ी राष्ट्रीय सरकारी बैंक 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' (State Bank of India) पर दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) ने एक एक्शन ले लिया है| दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (DCW Chief Swati Maliwal) ने 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' (SBI) को एक नोटिस थमाया है और इस नोटिस पर एक तय समय में विस्तृत जवाब मांगा है|

दरअसल, पूरा मामला प्रेग्नेंट महिलाओं से जुड़ा हुआ है| कहा जा रहा है कि 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' ने 3 महीने से अधिक समय की किसी भी प्रेग्नेंट महिला को बैंक की सेवा में नहीं रखने का कदम उठाया है| बैंक ने 3 महीने से अधिक समय की किसी भी प्रेग्नेंट महिला को बैंक की सेवा के लिए अस्थाई रूप से अनफिट माना है| बैंक का कहना है कि बच्चा होने के बाद उस महिला को चार महीने के भीतर बैंक की सेवा के लिए फिट माना जाएगा|

स्वाति मालीवाल ने क्या कहा?

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' के इस प्रकार के कदम पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे गैरकानूनी और भेदभावपूर्ण बताया है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि अगर SBI ऐसा कोई कदम उठा रही है तो वह इसे वापस ले ले| किसी प्रेग्नेंट महिला को ऐसे सेवा से कैसे दूर रखा जा सकता है| कैसे रोका जा सकता है| यह कदम 'सामाजिक सुरक्षा संहिता' के तहत प्रदान किए गए मातृत्व लाभों के विपरीत है। यह लिंग के आधार पर भेदभाव है| यह भारत के संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।

जवाब मांगा....

बतादें कि, दिल्ली महिला आयोग ने 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' से इस पूरे मामले पर स्प्ष्टीकरण मांगा है| आयोग ने मामले में विस्तृत रिपोर्ट 2 फरवरी, 2022 तक देने की बात कही है|

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