आबकारी एवं कराधान आयुक्त, यू.टी. चंडीगढ़ की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई

Excise and Taxation Commissioner

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Excise and Taxation Commissioner: आज 28.03.2024 को, आबकारी-कराधान आयुक्त यू.टी. चंडीगढ़  श्री विनय प्रताप सिंह,  की अध्यक्षता में और श्री हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़, कलेक्टर (आबकारी) सह अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, यू.टी. चंडीगढ़ की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर आबकारी नीति 2024-25 के अनुपालन और बॉटलिंग प्लांट लाइसेंसधारियों और शराब के थोक लाइसेंसधारियों द्वारा आदर्श आचार संहिता पर ईसीआई के दिशा-निर्देशों को लागू करने के निर्देशों के बारे में बताया गया।

विभाग ने 1 अप्रैल 2024 से आबकारी नीति के  कार्यान्वयन के बारे में हितधारकों को जागरूक किया। विभाग ने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया।  इसके अलावा, हितधारकों को आबकारी नीति 2024-25, आबकारी अधिनियम, 1914 और इसके तहत बनाए गए नियमों और ईसीआई द्वारा जारी एमसीसी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे  एवं किसी भी उल्लंघन के मामले में नीति के तहत सख्त कार्रवाई के साथ-साथ आईपीसी के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था। बैठक में अंतरराज्यीय तस्करी के खतरे को रोकने पर जोर दिया गया। 

आबकारी विभाग ने बोतलबंद करने वालों और थोक विक्रेताओं को जोर देकर कहा कि विभाग अंतरराज्यीय तस्करी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और आबकारी नीति 2024-25, आबकारी अधिनियम, 1914 और इसके तहत बनाए गए नियमों और ईसीआई के एमसीसी दिशानिर्देशों से किसी भी तरह के विचलन में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेगा।