29 साल बाद बीजेपी सांसद बाइज्जत बरी, 1993 में पूर्व मंत्री पर हुआ था जानलेवा हमला

29 साल बाद बीजेपी सांसद बाइज्जत बरी, 1993 में पूर्व मंत्री पर हुआ था जानलेवा हमला

Verdict after 29 Years

Verdict after 29 Years

Verdict after 29 Years: प्रदेश में सन 1993 में सपा सरकार में पूर्व मंत्री व विधायक रहे स्वर्गीय विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट का फैसला(court decision) आ गया है. अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी सिविल कोर्ट(District & Sessions Judge FTC Civil Court) जितेंद्र कुमार गुप्ता की अदालत ने कैसरगंज से बीजेपी सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह सहित तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है.29 साल बाद आया फैसला

यह फैसला 29 साल बाद आया है. फैसला आने के बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सन 1993 में विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह जो पूर्व विधायक कहे जायेंगे और मंत्री भी रह चुके हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था. उसी मुकदमे में आज कोर्ट ने सभी मुलजिमों को बरी किया है.

सत्य परेशान हो सकता है हार नहीं सकता

सांसद ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि न्यायपालिका पर मेरा सदैव ही भरोसा था, आज भी भरोसा है, आगे भी भरोसा रहेगा. सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है. 29 साल मैंने इस आरोप को झेला और आज हम सभी लोग दोषमुक्त हुए, बाईज्जत बरी हुए. न्यायपालिका की प्रणाली हमारे देश में बहुत मजबूत है और न्यायपालिका निष्पक्ष होकर काम कर रही है.

कोर्ट से आजीवन सुरक्षा की थी अपील

कुछ महीने पहले इसी प्रकरण के इकलौते गवाह स्वर्गीय पंडित सिंह के भाई नरेंद्र सिंह ने बीजेपी सांसद व कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विशेष कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. इसके अलावा उन्होंने कोर्ट को एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा था, जिसमें उन्होंने बीजेपी सांसद से खुद की जान को खतरा बताया था. उन्होंने कोर्ट से आजीवन सुरक्षा प्रदान करने की अपील की थी.

ये था मामला, इस तरह हुई थी वारदात

साल 1993 में पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमला हुआ था. स्वर्गीय पंडित सिंह पर उनके बल्लीपुर स्थित आवास पर हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं थीं. इसी प्रकरण में चश्मदीद गवाह पंडित सिंह के भाई नरेंद्र सिंह ने कोर्ट में गवाही दी थी. उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए आजीवन सुरक्षा की मांग की थी. नरेंद्र सिंह के प्रार्थना पत्र पर न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को तत्काल निर्देशित करते हुए नरेंद्र सिंह व उनके परिजनों को आजीवन सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए उसी समय जारी कर दिए थे.

पहलवान व ज्ञान सिंह भी बाइज्जत बरी

न्यायालय में वर्षों से यह प्रकरण लंबित था. वर्षों से लंबित इस प्रकरण में आज न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सांसद बृज भूषण शरण सिंह सहित सहअभियुक्त दीप नारायण यादव उर्फ पहलवान व ज्ञान सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया है. वंही इसी मामले में सांसद के साथ एक और सहअभियुक्त रहे देवदत्त सिंह की पहले की मौत हो चुकी है.

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