Punjab Legislative Assembly passes three important bills of Revenue Department

पंजाब विधान सभा द्वारा राजस्व विभाग के तीन अहम बिल पास  

Punjab Legislative Assembly passes three important bills of Revenue Department

Punjab Legislative Assembly passes three important bills of Revenue Department

Punjab Legislative Assembly passes three important bills of Revenue Department- चंडीगढ़I पंजाब विधान सभा ने आज राजस्व विभाग के तीन अहम बिल पास किये हैं।  
पंजाब के राजस्व मंत्री श्री ब्रम शंकर जिम्पा द्वारा तीन बिल पेश किए गए, जिनमें जायदाद का तबादला (पंजाब संशोधन) बिल- 2023, रजिस्ट्रेशन ( पंजाब संशोधन) बिल- 2023 और भारतीय

स्टैंप ( पंजाब संशोधन) बिल- 2023 शामिल हैं।  

इन सभी बिलों को विधान सभा सैशन के दौरान सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।  

1. जायदाद का तबादला बिल  

जायदाद का तबादला एक्ट 1882 एक केंद्रीय एक्ट है जो पंजाब राज्य में लागू नहीं है परन्तु कुछ नोटीफिकेशनों के द्वारा इस एक्ट की कुछ धाराओं को राज्य में लागू किया गया है। एक नोटिफिकेशन के द्वारा इस एक्ट के सेक्शन 58 (एफ) को साल 1975 में लागू किया गया था, जो टाईटल डीड ( एक समान गिरवीनामा) के द्वारा गिरवीनामे की बात करता है। एक्ट के अनुसार दस्तावेज़ एक अनिवार्य रजिस्ट्रेशन योग्य दस्तावेज़ नहीं है, जो प्रक्रिया को जटिल बनाता है और स्टैंप चोरी का कारण बनता है। इन जटिलताओं को दूर करने के लिए, यह ज़रूरी था कि टाईटल डीड्ज़ के द्वारा गिरवीनामे को एक संपूर्ण रजिस्ट्रेशन योग्य दस्तावेज़ बनाया जाये और सब-रजिस्ट्रार दफ़्तरों में सार्वजनिक परेशानी को कम करने के लिए सैद्धांतिक एक्ट में एक व्यवस्था की जाये, जिससे रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य के लिए बैंक मैनेजरों को ऐसे डीड्ज़ को सब-रजिस्ट्रार दफ़्तरों को भेजने के लिए अधिकृत किया जाये, जिसको कि रजिस्टर्ड माना जायेगा। उक्त तबदीलियों को लागू करने के लिए पंजाब ने जायदाद तबादला एक्ट, 1882 में संशोधन किया।

2. रजिस्ट्रेशन बिल  

रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (एक्ट) राज्य सरकारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस वसूलने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह एक्ट निर्विघ्न वसूली और रजिस्ट्रेशन फ़ीसों की वसूली के लिए कुछ प्रबंधों की व्यवस्था करता है। रजिस्ट्रेशन फीस लगाने और वसूलने के सम्बन्ध में जटिलताओं को दूर करने के लिए, आम लोगों की सुविधा के लिए टाईटल डीड्ज़, सेल सर्टिफिकेट और सेक्शन 17 की उप-धारा 2 (12) को हटाकर गिरवीनामा का प्रस्ताव है। इसको बेहतर ढंग से लागू करने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है। उक्त तबदीलियों को लागू करने के लिए, पंजाब ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में संशोधन किया।

3. भारतीय स्टैंप बिल  

भारतीय स्टैंप एक्ट, 1899 ( एक्ट) राज्य सरकारों के लिए स्टैंप ड्यूटी वसूलने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बनाया गया था। एक्ट में स्टैंप ड्यूटी की निर्विघ्न वसूली और वसूली के लिए कुछ उपबंध किए गए हैं। एक्ट के शड्यूल 1-ए के प्रविष्टि 6 और 48 के लिए स्टैंप ड्यूटी की वसूली और वसूली के सम्बन्ध में अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए, उपर्युक्त प्रविष्टियों से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने का प्रस्ताव है। आम जनता की सुविधा के लिए इस एक्ट में संशोधन को बेहतर ढंग से लागू किया जा रहा है। उक्त तबदीलियों को लागू करने के लिए, पंजाब ने भारतीय स्टैंप एक्ट, 1899 में संशोधन किया।