विजीलैंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचारियों के खि़लाफ़ सख्ती, बंगा नगर काऊंसिल का सेवामुक्त सहायक इंजीनियर गिरफ़्तार

विजीलैंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचारियों के खि़लाफ़ सख्ती, बंगा नगर काऊंसिल का सेवामुक्त सहायक इंजीनियर गिरफ़्तार

Assistant Municipal Engineer Banga

Assistant Municipal Engineer Banga

स्टेडियम के निर्माण में ठेकेदार के साथ मिलीभुगत करके लगाया सरकारी खजाने को चूना  

चंडीगढ़, 21 नवंबर: Assistant Municipal Engineer Banga: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरु की गई मुहिम के दौरान आज नगर काऊंसिल बंगा, जि़ला शहीद भगत सिंह नगर के मिनी स्टेडियम के निर्माण में ठेकेदार के साथ मिलीभुगत करके दोषपूर्ण निर्माण कराने, पद का दुरुपयोग करने और सरकारी खजाने को चूना लगाने के दोष अधीन सेवामुक्त सहायक म्यूनिसिपल इंजीनियर रणबीर सिंह को गिरफ़्तार करके अदालत से एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया है। इस मुकदमे में वांछित ठेकेदार रखविन्दर कुमार और विजय कुमार (सेवामुक्त) को गिरफ़्तार करने के लिए उनके ठिकानों पर विजीलैंस ब्यूरो द्वारा दबिश दी जा रही है।  
  
 आज यहाँ यह जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता मुनीश भारद्वाज निवासी शीतला मंदिर कॉलोनी, बंगा द्वारा दर्ज शिकायत की पड़ताल के दौरान टैक्रिकल टीम द्वारा मिनी स्टेडियम बंगा की चैकिंग की गई और सैंपल लेकर सिंचाई एवं अनुसंधान संस्थान अमृतसर से निरीक्षण भी करवाया गया। इस लैबॉरेटरी से प्राप्त रिपोर्ट में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए मटीरियल की मात्रा ज़रुरी मटीरियल की अपेक्षा कम पाई गई।  
  
 उन्होंने बताया कि पड़ताल के दौरान यह भी सामने आया है कि इस स्टेडियम का टैंडर मंजूर करने के मौके पर नगर काऊंसिल बंगा के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सरकार की हिदायतों को भी अनदेखा करते हुए ठेकेदार रखविन्दर कुमार के साथ मिलीभुगत करके स्टेडियम के निर्माण का कार्य 87.45 लाख रुपए में दिया गया। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं को अनदेखा करके मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए छप्पड़ वाली ज़मीन की क्षमता चैक किये बिना और पहले डिज़ाइन तैयार किये बिना ही कर दी गई, जिस कारण बुरी गुणवत्ता के कारण चारदीवारी कई स्थानों से समय से पहले ही खऱाब हो गई और स्टेडियम में बैठने के लिए बनाई गई सीढिय़ाँ भी खऱाब हो गईं।  
  
 प्रवक्ता ने बताया कि उक्त ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों को चैक किए बिना ही कर्मचारियों द्वारा 39,74,304 रुपए की अदायगी भी ठेकेदार को कर दी गई, जबकि स्टेडियम के निर्माण का काम भी बंद पड़ा था, जिससे सरकारी पैसे और मशीनरी का नुकसान हुआ।  
  
 उक्त कोताहियों और लापरवाही को देखते हुए विजीलैंस ब्यूरो द्वारा रखविन्दर कुमार ठेकेदार, रणबीर सिंह सहायक म्यूनिसिपल इंजीनियर और विजय कुमार जे.ई. नगर काऊंसिल बंगा के खि़लाफ़ मिलीभुगत करके सरकारी पैसे को नुकसान पहुँचाने और सरकारी पद का दुरुपयोग करने के दोष अधीन उक्त मुलजिमों के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) ए, 13(2) और आई.पी.सी. की धारा 409, 420, 120-बी के तहत थाना विजीलैंस ब्यूरो, जालंधर में पहले ही मुकदमा दर्ज है।

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