Metropolitan Development Authority Rules: फरीदाबाद में लागू होंगे महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम

Metropolitan Development Authority Rules: फरीदाबाद में लागू होंगे महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम

Metropolitan Development Authority Rules

Metropolitan Development Authority Rules

चंडीगढ़, 19 अक्टूबर। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम(Metropolitan Development Authority Rules), 2022 बनाने को स्वीकृति प्रदान की। यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

यह पढ़ें: फरीदाबाद में बना हरियाणा का पहला पीपीपी मोड बस टर्मिनल, जल्द होगा उद्घाटन

उक्त नियम अधिसूचित होने उपरांत फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण(Faridabad Metropolitan Development Authority) को वित्तीय खर्चों और प्राधिकरण की बैठक को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। नियम प्राधिकरण के सामान्य और विशेष प्रावधानों को परिभाषित करते हैं, जिसमें समय, स्थान, बैठकों के आयोजन, बैठकों की सूचना, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उपस्थिति, कोरम की स्थिति, बैठक में किए जाने वाले कार्य, प्रश्नों को तय करने की विधि, गैर-सदस्यों की भागीदारी व अवसंरचना विकास योजना आदि की तैयारी शामिल है। 

पूरी खबर: हरियाणा का पीपीपी मोड पर फरीदाबाद में पहला अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनकर तैयार, जल्द होगा उद्घाटन