संपत्तिकर जमा करवाने को अधिसूचना जारी
31 अगस्त तक संपूर्ण भुगतान पर मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट
गांवों के लाल डोरे में 50 प्रतिशत की छूट
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज को माफ कर दिया है। सरकार ने यह सुविधा वर्तमान प्रॉपर्टी टैक्स और पिछले बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एन. रॉय ने इस अधिसूचना को जारी करते हुए प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों को सूचना जारी कर दी है।
सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार जो प्रॉपर्टी मालिक अपना संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 अगस्त तक जमा करवाएंगे, उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज को माफ किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन संपत्ति मालिकों ने विगत तीन वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।
प्रदेश के नगर निगमों की सीमा में आने वाले गांवों के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित रिहायशी संपत्तियों पर उन सपंत्ति मालिकों को 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। पत्र के अनुसार चेरीटेबल शिक्षण संस्थान, चेरीटेबल अस्पताल और विशेष बच्चों के लिए चल रहे स्कूल, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के समान शुल्क लेते हैं, उन्हें शत-प्रतिशत छूट दी गई है। जून माह के पहले सप्ताह से नागरिकों की सुविधा के लिए एसएमएस और पेपर-बिल के माध्यम से बिल वितरित किए जाएंगे। सरकार ने संपत्ति मालिकों से आह्वान किया है कि वह निर्धारित समयावधि के भीतर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जा रही छूट योजना का लाभ उठाएं। समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में एक तरफ जहां प्रॉपर्टी टैक्स पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगेगा, वहीं डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों की प्रॉपर्टी को सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।