पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, अगले आदेश तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं
Patna Civil Court stays Khan Sir's arrest
पटना। Patna Civil Court stays Khan Sir's arrest, खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
जिला जज की अदालत में मंगलवार को सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है।पुलिस से केस डायरी की मांग की गई है।
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए।
अगले आदेश तक नहीं करें कठोर कार्रवाई
एक दिन पहले खान सर के वकील ने जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
वकील अरविंद कुमार माैआर ने याचिका दाखिल की थी। खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य आरोपों में एफआईआर में नाम जोड़ा गया था।
रौशन आनंद मामले में आज आ सकता है फैसला
इधर सोमवार को इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद और खान सर के दो गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की याचिका पर भी सुनवाई हुई थी।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दाेनों पक्षों ने दलीलें दी। पुलिस से इस मामले में पूरा सबूत देने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित है।
रौशन आनंद मामले में मंगलवार को फैसला आने की उम्मीद है। सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उनकी रिहाई के लिए छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला था।
पूरा मामला 2 जून की रात खान सर के कोचिंग पर हुए बवाल से जुड़ा है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर कराई गई थी।