पटना: खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल, सुरक्षा कर्मियों की सुनवाई जारी
Patna: Anticipatory bail plea filed by Faisal Khan
Patna: Anticipatory bail plea filed by Faisal Khan, हत्या के प्रयास और शस्त्रों के अवैध इस्तेमाल के मामले में पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को दाखिल की गई। इस पर आज यानी 8 जून 2026 को सुनवाई होगी।
अग्रिम जमानत याचिका खान सर के वकील अरविन्द कुमार मउआर ने दाखिल की है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान के दो सुरक्षा कर्मियों प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
दोनों आरोपी अभी जेल में बंद हैं। उनके अधिवक्ता अरविन्द कुमार मउआर ने अदालत से जमानत की मांग की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने पुलिस से जमा किए गए सबूतों की मांग की।
कोर्ट को बताया गया कि कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई फायरिंग के प्रसारित वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ बीएनएसएस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया है।
फैजल खान ने पहले विरोधियों द्वारा फायरिंग करने की बात कही, जो इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध है। वहीं, अगले दिन एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें फैजल खान के सुरक्षा कर्मी फायरिंग कर रहे हैं।
पुलिस ने पहले फायरिंग होने की सूचना से इनकार किया। बाद में वीडियो प्रसारित होने के बाद प्राथमिकी कर दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस से पूछताछ में कहा कि फैजल खान के कहने पर फायरिंग की थी।
रौशन आनंद की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित
खान ग्लोबल स्टडीज के कर्मियों के साथ मारपीट मामले में आरोपित ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
आरोपित की ओर से अधिवक्ता विजय आनंद ने बहस करते हुए अदालत को बताया कि आरोपित निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। आरोपित को जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की।
वहीं, खान ग्लोबल स्टडीज की ओर से अधिवक्ता अरविन्द कुमार मउआर ने जमानत याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया।
आरोपितों पर खान ग्लोबल स्टडीज में घुसकर गार्ड को खींचकर मारपीट करने और जख्मी करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर तीन जून को जेल भेजा है। कदमकुआं थाना में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 410/26 आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज है।